गाज़ीपुर। जनपद की सैदपुर थाना पुलिस ने तीन दिन की मेहनत के बाद एक ऐसे आरोपी को रविवार देर रात जगदीशपुर मोड़ से पकड़ा, जिसने इसी थाना क्षेत्र के हीराधरपुर गांव में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर अफरातफरी मचाई थी। पकड़े गए आरोपी का नाम रोशन सिंह पुत्र अरुण सिंह (32) है जो ग्राम राजधरपुर, थाना सैदपुर का निवासी है। गिरफ्तारी के वक्त उसकी जेब से .32 बोर की एक अवैध पिस्तौल और उसी कैलिबर के तीन खोखा कारतूस निकले। सोमवार को उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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घर पर की थी फायरिंग
3 जुलाई को हीराधरपुर गांव निवासी राजू सिंह के घर पर रोशन सिंह पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए धमकाने की नीयत से हवाई फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भय फैल गया और गांव में हड़कंप मच गया।
शिकायत मिलने पर थाना सैदपुर में मुकदमा संख्या 240/2026, धारा 125, 351(2) और 352 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो मुखबिर से पता चला कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति रोशन सिंह है। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई।
उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र में छानबीन जारी रखी। रोशन को पकड़ने के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
5 जुलाई की शाम उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार और उनकी टीम भीमापार बाजार में पैदल गश्त कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि रोशन सिंह खजुरहट गांव की तरफ से भीमापार बाजार की ओर आ रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और जगदीशपुर मोड़ पर घेराबंदी कर ली। कुछ देर बाद खजुरहट की दिशा से एक युवक आता दिखा। मुखबिर ने उसकी पहचान रोशन सिंह के रूप में की। टीम ने तुरंत उसे घेरकर काबू कर लिया।
तलाशी में बाएं जेब से .32 बोर की एक अवैध पिस्टल और दाहिने जेब से तीन खोखा कारतूस .32 बोर (जिन पर 25,32 HPM अंकित है) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मौजूदा मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 जोड़कर विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
आरोपी को थाने लाया गया जहां सोमवार को सभी संबंधित धाराओं में चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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लंबा आपराधिक इतिहास
इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि रोशन सिंह के खिलाफ 2017 से अब तक तीन मुकदमे थाना सैदपुर में दर्ज हैं। पहला मुकदमा 61/2017 — धारा 308, 323, 427, 504 और 506 IPC के तहत, जिसमें मारपीट, धमकी और सरकारी संपत्ति को नुकसान शामिल हैं। दूसरा मुकदमा 424/2025 — BNS की धारा 110, 115(2), 117(2), 191(2), 333, 352 और 351(3) के तहत दर्ज है। तीसरा मुकदमा 240/2026 का वर्तमान मामला है जिसमें अब आर्म्स एक्ट भी जुड़ गया।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह भी जांच रही है कि पिस्टल किस स्रोत से आई और उसका इस्तेमाल पहले किसी अन्य मामले में हुआ था या नहीं। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।



