📌 अमित मणि त्रिपाठी
देवरिया। सड़क पर बेतरतीब खड़े ऑटो, बिना लाइसेंस के दौड़ते ई-रिक्शा और बिना नंबर प्लेट के चलते डंफर — 30 मई 2026 को देवरिया यातायात पुलिस ने एक बार फिर इन सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में शहर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में कुल 65 वाहनों का ई-चालान और 4 वाहन सीज किए गए।
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कहां-कहां हुई कार्रवाई
यातायात पुलिस ने बस स्टैंड और कसया ओवर ब्रिज पर विशेष रूप से नजर रखी — जहां सड़क पर गाड़ी खड़ी कर सवारी भरने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों पर एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों को भी नहीं बख्शा गया। देवरिया से दिल्ली जाने वाली बसों को बरियारपुर थाने पर सीज किया गया। बिना नंबर प्लेट के चलने वाले डंफर और ट्रैक्टर को यातायात कार्यालय पर सीज किया गया।
क्यों जरूरी है यह अभियान
देवरिया जैसे व्यस्त शहरी क्षेत्र में बेतरतीब वाहन खड़े करना और बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता है। बस स्टैंड के पास सड़क पर खड़े होकर सवारी भरने से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस समय-समय पर ऐसे अभियान चलाती है ताकि वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो।
मोटर व्हीकल एक्ट क्या है
मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) भारत का वह कानून है जो सड़क पर वाहन चलाने के नियम तय करता है। इसके तहत बिना लाइसेंस, बिना बीमा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट या ओवरलोड वाहन चलाने पर जुर्माना और वाहन जब्त करने का प्रावधान है। 2019 में इस कानून में बड़े संशोधन हुए जिससे जुर्मानों की राशि कई गुना बढ़ गई। देवरिया यातायात पुलिस इसी कानून के तहत नियमित कार्रवाई करती है ताकि सड़कें सुरक्षित रहें।
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अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य
- यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना
- दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद करना
- वाहन चालकों को संदेश देना कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में देवरिया यातायात पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। वाहन चालकों को चाहिए कि वे समय रहते अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें — क्योंकि नियम तोड़ने पर अब कार्रवाई तय है।
