गाज़ीपुर। थाना खानपुर पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रोशन कुमार पुत्र राजदेव राम (22), निवासी ग्राम शिवदासपुर, थाना खानपुर, जनपद गाज़ीपुर को मंगलवार को फरीदहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 220/2026, BNS की धारा 137(2), 64(2) और POCSO एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज है। उपनिरीक्षक औरंगजेब खान और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को काबू किया। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
फरीदहाँ क्रॉसिंग से पकड़ा
मंगलवार को उपनिरीक्षक औरंगजेब खान और उनकी टीम खानपुर क्षेत्र में वांछित अपराधियों की तलाश में थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शिवदासपुर निवासी रोशन कुमार फरीदहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है और पुलिस को देखकर भागने की फिराक में है।
सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल क्षेत्र को घेर लिया। आरोपी को मौके से ही दबोच लिया गया। तलाशी और पहचान के बाद स्पष्ट हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी।
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शादी का झांसा देकर फुसलाया
थाना खानपुर क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को रोशन कुमार ने शादी का वादा कर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना खानपुर में मुकदमा संख्या 220/2026 दर्ज किया गया।
मुकदमे में BNS की धारा 137(2) (नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना) और 64(2) (दुष्कर्म) के साथ POCSO एक्ट की धारा 5L/6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) भी जोड़ी गई हैं। POCSO एक्ट के तहत यह मामला विशेष अदालत में विचारणीय है।
गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई जारी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी रोशन कुमार से पूछताछ की जा रही है। POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी। पीड़ित किशोरी का बयान धारा 183 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाएगा।
थाना खानपुर पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

