गाज़ीपुर, 3 अगस्त। गाज़ीपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने सोमवार को IS-191 गैंग के सदस्य और मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झूलन की 9 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। अंगद राय ने यह संपत्ति अपनी पत्नी सरिता राय के नाम पर खरीदी थी। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि 30 जुलाई 2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की आख्या और SP की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया था।
पत्नी के नाम थी संपत्ति
अंगद राय उर्फ झूलन पुत्र सर्वदेव राय, निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द, थाना भांवरकोल, गाज़ीपुर ने मुहम्मदाबाद तहसील के मौजा गिरधरिया में अपनी पत्नी सरिता राय के नाम पर 127 वर्गमीटर भूमि खरीदी थी। इस भूमि पर 63 वर्गमीटर में आवासीय भवन भी निर्मित है। दस्तावेजों में इस संपत्ति का क्रय मूल्य 9 लाख रुपये दर्शाया गया था जबकि प्रशासन ने इसका अनुमानित बाजार मूल्य 9 करोड़ 50 लाख रुपये आंका।
पुलिस के अनुसार यह संपत्ति संगठित अपराध से कमाए गए धन से खरीदी गई थी। जब्ती नोटिस में स्पष्ट किया गया कि सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इस संपत्ति का कोई भी लेनदेन, हस्तांतरण या कब्जा परिवर्तन दंडनीय होगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई।
दो दर्जन से अधिक मुकदमे
अंगद राय उर्फ झूलन का आपराधिक इतिहास लंबा है। भांवरकोल, मुहम्मदाबाद, कोतवाली गाज़ीपुर और नंदगंज समेत कई थानों में उसके खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट सहित दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय शूटर रहा है।
इस कार्रवाई में तहसीलदार मुहम्मदाबाद महेंद्र बहादुर, थानाध्यक्ष भांवरकोल रोहित कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी रजागंज अभिनव गुप्ता और क्षेत्रीय लेखपाल संतोष राय सहित पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने कहा कि मुख्तार अंसारी गिरोह की अवैध संपत्तियों की जांच लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि गैंग के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना इस अभियान का उद्देश्य है और आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।


