गाज़ीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद की पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारसनाथ यादव ने बताया कि 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वे दिव्यांग छात्राएं जो स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं और आवागमन में कठिनाई महसूस करती हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रत्येक ई-ट्राईसाइकिल पर ₹65,000 तक का अनुदान देय होगा।
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कौन कर सकता है आवेदन
यह योजना उन दिव्यांग छात्राओं के लिए है जो दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल में आवागमन की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ई-ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन किया जाना है।
आवेदन के लिए मस्क्युलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित छात्राएं पात्र हैं। शर्त यह है कि आवेदिका की दृष्टि और मानसिक स्थिति ठीक हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो और वह ई-ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हो।
इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड — मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। आवेदिका या उसका परिवार आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। साथ ही पिछले 5 वर्षों में किसी भी स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त न हुई हो।
BPL परिवारों को पहली वरीयता
चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की दिव्यांग छात्राओं को प्रथम वरीयता दी जाएगी। लक्ष्य के सापेक्ष BPL लाभार्थियों को पहले संतृप्त किया जाएगा।
यदि इसके बाद लक्ष्य शेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में और आय के बढ़ते हुए क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत देखकर लाभान्वित किया जाएगा।
आवेदन के साथ संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड भी संलग्न करना होगा।
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आवेदन प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन
ई-ट्राईसाइकिल योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। इच्छुक दिव्यांग छात्राएं अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, गाज़ीपुर में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारसनाथ यादव ने जनपद की सभी पात्र दिव्यांग छात्राओं से अपील की है कि वे इस सरकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते आवेदन करें। यह योजना उन छात्राओं के लिए विशेष रूप से सहायक है जो दैनिक शैक्षिक गतिविधियों में आवागमन की कठिनाई के कारण पीछे रह जाती हैं।

