महिला से बदसलूकी करने के मामले में गौतमबुद्ध नगर की लक्सर जेल में बंद आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है। श्रीकांत त्यागी को छेड़छाड़, फसाद करने, धोखाधड़ी के आरोपों और गैंगस्टर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम ने कहा
त्यागी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों पर विचार करते हुए और इस मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बगैर अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता जमानत पाने का पात्र है।” साथ ही याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए।
अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, अमृता राय मिश्रा एवं आलोक रंजन मिश्रा ने श्रीकांत त्यागी का पक्ष रखा और कहा कि उनके मुवक्किल को पुलिस के साथ दुश्मनी की वजह से इस मामले में झूठा फंसाया गया है और नाही त्यागी किसी गिरोह का सदस्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उनके मुवक्किल को जमानत मिलती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगे।
किस आरोप में जेल गए श्रीकांत त्यागी
नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला के साथ बदसलूकी करते त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम ने सोसायटी में बने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोज़र के माध्यम से ढा दिया गया था।