ट्रेन में सफर करने पर हो सकती है जेल

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22 अक्तूबर से देश में पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में लोगों की भीड़ इन दिनों रेलवे स्टेशनों पर बढ़ गई है। और आप अपने परिवार, दोस्त या अकेले ज्यादे सामान के साथ सफर कर रहे हैं, तो इसे जरूर पढ़ें।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं। जिसमें खासकर दीपावली के त्योहार को लेकर सख्ती बरती जा रही है। क्योंकि इस दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है।

इस समय स्टेशनोें पर काफी भीड़ देखी जा रही है

भारतीय रेलवे का कहना है कि, ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ना चलें। इसके लिए रेलवे ने प्रतिबंधित उत्पादों की सूची भी जारी की है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने ट्वीटर के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि अगर यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करेंगे, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

आगे रेलवे का कहना है कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में स्टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई है। रेलवे ने अधिसूचना जारी कर आदेश दिया है कि कोई भी यात्री ट्रेन के डिब्बे या रेलवे परिसर में पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे सामान लेकर न जाएं और न ही डिब्बे या परिसर में सिगरेट जलाएं। रेलवे परिसर में अकसर कुछ यात्री स्टोव जलाकर खाना पकाते हैं। इस पर रेलवे ने साफ कहा है कि रेलवे परिसर में गैस या स्टोव जलाना मना है। केरोसिन और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ भी ट्रेन में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

रेलवे ने साफ किया है कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ तीन साल की जेल भी हो सकती है। रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माने और जेल भेजने दोनों ही कार्रवाई एक साथ कर सकता है।