Deoria News: धर्मगुरु बने बाल विवाह रोकने के प्रहरी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने की अपील

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देवरिया न्यूज़, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी धर्मगुरुओं और धार्मिक स्थल संचालकों से अपील की है कि वे बाल विवाह को रोकने के लिए सजगता बरतें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना आयु प्रमाण पत्र के किसी भी जोड़े का विवाह धार्मिक स्थलों पर न कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा, “बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भागीदारी गंभीर अपराध है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है।”

धर्मगुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण

जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह रोकने में धर्मगुरुओं की सजगता अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से आग्रह किया कि विवाह से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करें। साथ ही, धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवार लेखन और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लें।

सामाजिक भागीदारी से ही रुकेगा बाल विवाह

जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी बाल विवाह को जड़ से खत्म करने में सहायक हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बाल विवाह से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रशासन तक पहुंचाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

जिलाधिकारी ने बाल विवाह रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए:

  • चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
  • सीयूजी नंबर: 7052097681
  • अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति: 8299541747
  • संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई: 9452274299
  • जिला परिवीक्षा अधिकारी: 9795094880
  • बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन): 9454416254
  • पुलिस अधीक्षक: 9454458032
  • जिलाधिकारी देवरिया: 9454417543

समाज को जागरूक होना होगा

जिलाधिकारी ने बताया कि कई बार जागरूकता की कमी के कारण बाल विवाह संपन्न हो जाते हैं। ऐसे मामलों को जागरूकता और सजगता के जरिए रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य करने से बाल विवाह पर लगाम लगाई जा सकती है।

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