देवरिया हत्याकांड में नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से की जा रही बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई। अवैध कब्ज़ा हटाने को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निलंबित होने से पहले लेखपाल अखिलेश यादव की ओर से दो दिन पूर्व उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत तहसीलदार रुद्रपुर के कोर्ट में प्रेमचंद के पिता रामभवन के खिलाफ दो व परशुराम के खिलाफ बेदखली का एक वाद दाखिल किया गया है। साथ ही, हत्याकांड में नामजद मृतक प्रेम यादव समेत पांच आरोपियों के घर पर शुक्रवार की शाम प्रशासन ने सरकारी जमीन से बेदखली का नोटिस चस्पा किया। नोटिस के माध्यम से आरोपियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही जवाब देने के लिए एक दिन यानी शनिवार तक की मोहलत दी है।
प्रेम यादव की दबंगई, अधिकारी नतमस्तक
फतेहपुर के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे अपने छोटे भाई की भूमि जबरन बैनामा कराने वाले जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रेमचंद यादव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने दबंग प्रेमचंद पर मानस इंटर कालेज, खलिहान, नवीन परती व वन विभाग की भूमि पर करीब 10 वर्षों से अवैध कब्जा करने की शिकायत शासन-प्रशासन से की थी। प्रेमचंद की राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों में गहरी पैठ होने के कारण फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण किया जाता रहा।
अवैध कब्जों पर प्रशासन का नोटिस, चलेगा बुलडोज़र
फतेहपुर के लेहड़ा टोले में दो अक्टूबर की सुबह प्रेम यादव की हत्या के प्रतिशोध में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी व तीन बच्चों की हत्या के बाद मामला सुर्खियों में आया। इस हत्याकांड के बाद आनन-फानन में तीन अक्टूबर को राजस्वकर्मियों की टीम ने गांव में पैमाइश की, जिसके बाद कर्मियों ने अवैध कब्जों को चिह्नित किया। जिसमें मृतक प्रेम यादव का आलीशान घर का कुछ हिस्सा खलिहान व नवीन परती की भूमि में बने होने की पुष्टि हुई। एक अन्य व्यक्ति परशुराम ने भी अवैध निर्माण कराया है। जबकि कटरैन व टीनशेड टालकर अस्थायी रूप से कब्जा करने वाले कई लोग चिह्नित किए गए। लेखपाल ने चार अक्टूबर को तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट में उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया है। जिसके बाद कोर्ट ने प्रेम यादव के घर पर नोटिस चस्पा किया है और शनिवार तक नोटिस का जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि तय अवधि में सरकारी जमीन खाली नहीं की गई तो प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रेम यादव के पिता रामभवन यादव पर 31 हजार और अन्य चार आरोपियों पर 39 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोई कसर नहीं छोड़ेगा प्रशासन
प्रशासन जल्दबाज़ी में कोई चूक न कर दे, इसलिए बुलडोज़र चलाने से पहले प्रशासन कानूनी प्रक्रियों को पूरी करने में जुटा हुआ है। तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट से जल्द ही आरोपितों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी होते ही प्रशासन बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
धारा-67 के तहत नोटिस चस्पा
देवरिया के फतेहपुर गांव के लेड़हा टोले में सामूहिक हत्याकांड में नामजद मृतक प्रेम यादव सहित अन्य आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई चार अक्तूबर को ही होनी थी। मौके पर बुलडोजर भी मंगाया गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा आरोपियों को धारा 67 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था जिसके कारण बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना पड़ा। इस प्रक्रिया को अब पूरा कर लिया गया है। अब बुलडोज़र चलना तय माना जा रहा है।